
अवैध रूप से पशुओ की चमड़ी एवं चर्बी का भंडारण करने वाले अनवर कुरेशी के विरुद्ध की गई कार्यवाही

आरोपी अनवर कुरेशी को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही उपरांत भेजा गया जेल
खंडवा, 25 अप्रैल 2026
नगर पालिक निगम खंडवा, जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना मोघट रोड क्षेत्र अंतर्गत बेगम पार्क में अवैध रूप से पशुओं की चमड़ी, चर्बी एवं अन्य अवशेषों के भंडारण तथा व्यापार के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की गई है।
दिनांक 24.04.2026 को कार्यालय नगर पालिक निगम खंडवा से श्री जाकिर अहमद प्रभारी जोन अधिकारी द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र थाना प्रभारी मोघट रोड को संबोधित कर शेख अनवर शेख बिसमिल्ला कुरैशी निवासी बेगम पार्क थाना मोघट रोड खण्डवा के विरुद्ध अवैध रूप से अनाधिकृत एवं अवैध रूप से पशुओ के अवशेषों जैसे- चर्बी, खाल, सिंग आदि का भंडारण एवं व्यापार किए जाने के संबंध मे दिया गया, जिस पर से थाना मोघट रोड पर अपराध क्रमांक 133/2026 धारा 7 मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं 292 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
संयुक्त टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण:- दिनांक 24.04.2026 को शेख अनवर शेख बिसमिल्ला कुरैशी, पता-बेगम पार्क, खण्डवा द्वारा स्वयं के मकान में अवैध रूप से जानवरों की चर्बी पिघलाकर भंडारण का कार्य करने की सूचना प्राप्त होने पर नगर पालिक निगम, खण्डवा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बेगम पार्क के सामने परदेशी पुरा खण्डवा क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट खण्डवा, नगर पुलिस अधीक्षक खण्डवा, तहसीलदार खण्डवा, उपायुक्त नगर पालिक निगम खण्डवा एवं अधीनस्थ स्टाफ तथा थाना प्रभारी थाना मोघट रोड की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। संबंधित संचालक फर्म शेख अनवर शेख बिसमिल्ला कुरैशी पता-बेगम पार्क खण्डवा द्वारा स्वयं के मकान में जानवरों की चर्बी पिघलाकर भंडारण का कार्य किया जा रहा था। फर्म शेख अनवर शेख बिसमिल्ला कुरैशी द्वारा मौके पर प्रस्तुत किया गया नगर निगम खण्डवा का कथित लाइसेंस अन्य व्यक्ति का पाया गया| एवं उसकी वैधता अवधि वर्ष 2023 मे समाप्त हो चुकी है, परन्तु सम्बन्धित संचालक फर्म द्वारा इसके पश्चात अनाधिकृत रूप से पशुओ के अवशेषों का व्यापार किया जाना पाया गया। उक्त स्थल पर पशु चिकित्सक द्वारा सैम्पल लेने की कार्यवाही की गई है।
मौके से जप्त सामग्री :- कार्यवाही के दौरान आरोपी शेख अनवर कुरेशी के निवास/गोदाम से निम्न सामग्री जब्त की गई|
1. चर्बी के टीन – 69 नग, प्रत्येक लगभग 15 किलोग्राम
2. अज्ञात केमिकल – 09 ड्रम, प्रत्येक लगभग 200 लीटर
3. चमड़ा – लगभग 600 नग
4. पशुओ के सींग – 35 बोरी
5. पशुओ की नली – 06 बोरी
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण:- दिनांक 25.04.26 को कलेक्टर खंडवा श्री ऋषव गुप्ता, उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेंद्र तारणेकर, नगर पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव कुमार बारंगे, नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रियंका रजावत द्वारा अवैध रूप से पशुओं के चमड़े एवं चर्बी निकालने वाले आरोपी अनवर कुरेशी के घर मे स्थित गोदाम का निरीक्षण किया गया। नगर निगम आयुक्त खंडवा को जांच कर अवैध रूप से पशुओ के अवशेष के भंडारण के संबंध मे नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए है|
पुलिस अधीक्षक खंडवा का कथन:- उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय द्वारा बताया गया कि मौके पर पशु चिकित्सक द्वारा लिए गए सेम्पल को लैब मे परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, लैब रिपोर्ट आने के पश्चात विधि अनुसार आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी|
आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही:- आरोपी शेख अनवर शेख बिसमिल्ला कुरैशी उम्र 50 साल निवासी बेगम पार्क थाना मोघट रोड खण्डवा के विरुद्ध थाना प्रभारी मोघट रोड द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए इस्तगासा सिटी मजिस्ट्रेट खंडवा के यहा पेश किया गया, जहां से उसका जेल वारंट बनने के पश्चात जिला जेल खंडवा भेज दिया गया|
खंडवा पुलिस की अपील:- खंडवा पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के अवैध भंडारण, अवैध व्यापार, पशु अवशेषों के अनाधिकृत संग्रहण अथवा जनस्वास्थ्य से जुड़े संदिग्ध कार्यों की सूचना तत्काल पुलिस अथवा प्रशासन को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।






